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पीएम स्वनिधि योजना 2024 : सरकार छोटे दुनकानदारो कारीगरों व्यापारियों को दे रही ₹10000 यहाँ से करे आवेदन

पीएम स्वनिधि योजना 2024 : सरकार छोटे दुनकानदारो कारीगरों व्यापारियों को दे रही ₹10000 यहाँ से करे आवेदन

छोटे दुकानदारों कारीगरों व्यापारियों और रेडी खेल लगाने वाले लोगों के लिए आ गई सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखब उन लोगों को भारत सरकार के तरफ से अपने व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए या जो लोग नए व्यापार शुरू करना चाहते हैं उन्हें ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी। आज के इस लेख में आपको भारत सरकार के द्वारा खुद का छोटा व्यापार शुरू करने के लिए दिए जाने वाले आर्थिक सहायता राशि योजना के बारे में जानकारी देंगे।

भारत सरकार के द्वारा अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से रोजगार शुरू करने वालों के लिए या जो पहले से रोजगार कर रहे हैं अपने व्यापार में हेतु कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रहे हैं इन योजनाओं में स्वरोजगार शुरू करने हेतु और पहले से चल रहे व्यापार रोजगार इत्यादि में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार के द्वारा आर्थिक मदद की जा रही है ऐसा ही एक योजना भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत छोटे दुकानदार रेडी ठेला और हिस्ट्री फूड देखने वाले व्यापारियों के व्यापार में प्रोटीन करने के उद्देश्य या नए व्यापार शुरू करने के उद्देश्य से उन्हें 10000 की राशि प्रदान की जाएगी

Post Type Sarakari Yojana
Name Of Scheme PM Swanidhi Yojana
Scheme Type Financial Scheme
Official Site https://www.pmsvanidhi.mohua.gov.in/
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भारत सरकार के द्वारा छोटे रोजगार रेडी ठेला मजदूरी खुद का दुकान इत्यादि की आर्थिक सहायता हेतु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री उत्सव निधि योजना के अंतर्गत छोटा रोजगार शुरू करने वालों को या पहले से जो रोजगार कर रहे हैं अपने रोजगार में बढ़ावा करने हेतु 1 साल के लिए बिना किसी परेशानी के₹10000 तक आर्थिक सहायता प्रदान किए जाएंगे इसके लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए और कुछ पत्रताएं होनी चाहिए जिससे संबंध में जानकारी इस लेख में बताई गई है।

पीएम स्वनिधि योजना 2024

स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं और शहरवासियों को सस्ती दरों पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विक्रेता, फेरीवाले, ठेलेवाला, रेहड़ीवाला आदि के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़े, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें और स्टेशनरी शामिल हैं। सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, और कपड़े धोने की सेवाएं प्रमुख हैं। COVID-19 महामारी और लॉकडाउन ने इनकी आजीविका पर गंभीर असर डाला है। वे आमतौर पर छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं और लॉकडाउन के दौरान इसी पूंजी का उपभोग किया होगा। इसलिए, सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय पुनः प्रारंभ करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

पीएम स्वनिधि योजना का  उद्देश्य

यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
(i) 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना;
(ii) नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना; और
(iii) डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना।

यह योजना इन उद्देश्यों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को औपचारिक बनाने में मदद करेगी और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने के नए अवसर खोलेगी।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की पात्रता

यह योजना केवल उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियमों और योजना को अधिसूचित किया है। मेघालय के लाभार्थी, जिसका अपना राज्य स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम है, भी इस योजना में भाग ले सकते हैं।

पीएम स्वनिधि योजना लाभार्थियों की पात्रता मानदंड

यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:

(i) स्ट्रीट वेंडरों के पास शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र होना चाहिए;
(ii) वे विक्रेता, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है;
ऐसे विक्रेताओं के लिए आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेंडिंग का अनंतिम प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा। यूएलबी को ऐसे विक्रेताओं को तुरंत और एक महीने की अवधि के भीतर स्थायी वेंडिंग प्रमाणपत्र और पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(iii) वे स्ट्रीट वेंडर, जो यूएलबी द्वारा किए गए पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू की है और उन्हें यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है; और

(iv) आसपास के विकास/परि-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता, जो यूएलबी की भौगोलिक सीमा में वेंडिंग करते हैं और उन्हें यूएलबी/टीवीसी द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।

सर्वेक्षण से बाहर रह गए या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लाभार्थियों की पहचान

विक्रेताओं की पहचान करते समय, यूएलबी/टीवीसी अनुशंसा पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी पर भी विचार कर सकता है:

(i) लॉकडाउन की अवधि के दौरान एकमुश्त सहायता प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तैयार विक्रेताओं की सूची; या
(ii) आवेदक की साख की पुष्टि के बाद ऋणदाता की सिफारिश के आधार पर एलओआर जारी करने के लिए यूएलबी/टीवीसी को भेजा गया एक सिस्टम जनरेटेड अनुरोध।

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